12091 Shikshak Bharti : अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग करने का आदेश हुआ रद्द

12091 Shikshak Bharti : अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग करने का आदेश हुआ रद्द 

72825 Shikshak Bharti : इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 30 नवंबर 2011 को प्राइमरी स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बचे शॉर्टलिस्टेड 12091 अभ्यर्थी फिर से काउंसलिंग कराने संबंधित एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। हालांकि एकल पीठ के आदेश को प्रदेश सरकार तथा बेसिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा की गई विशेष अपीलों में चुनौती दी गई है।

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हालांकि यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ में सुनाया गया है हालांकि खंडपीठ ने यह कहा है कि 11 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग करने का आदेश नहीं दिया जा सकता हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही शॉर्ट लिस्टेड 1291 अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार कर दी थी और भर्ती प्रक्रिया को सही भी ठहराया था।

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