मृतक आश्रित नियुक्ति में पंच बदलेंगे नियम

मृतक आश्रित नियुक्ति में पंच बदलेंगे नियम

आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे के तहत कला विषय के सहायक अध्यापक की नियुक्ति को लेकर पेज फस गया है। हालांकि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार प्राविधिक कला के साथ यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है। हालांकि ऐसी स्थिति में यदि कोई भी आश्रित सीबीएसई या अन्य बोर्ड से कक्षा 12वीं पास किया हो एवं इंटर कला विषय ड्राइंग टेक्निकल हो तो उसके समायोजन में अड़चन है।

हालांकि इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय डॉक्टर महेंद्र देव को 6 मार्च को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध कर दिया है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यूपी बोर्ड के सचिव दिव्याकांत शुक्ला से नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी मांग लिया है।

बेसिक में नियुक्ति में तेरी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया तो ऑनलाइन कर दी गई है। परंतु अफसर के लापरवाही के कारण मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है। हालांकि पिछले दिनों समीक्षा में 109 प्रकरण लंबित मामले पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने 12 मार्च को सभी बीएसए को भी पत्र लिखकर चेताया है।

मृतक आश्रितों की ऑनलाइन होगी नियुक्ति

आपको बतादे की प्रदेश के 4512 सहायक का प्राथमिक विद्यालय में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हालांकि महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 11 मार्च को पत्र लिखा है। हालांकि मृतक आश्रितों की नियुक्ति संबंधी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के लिए मानव संपदा पोर्टल पर कार्य निक के स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक नियुक्ति संबंधी कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक ऑफलाइन करना सुनिश्चित किया गया है।

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