69000 Shikshak Bharti : सहायक शिक्षक भर्ती में EWS आरक्षण नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

69000 Shikshak Bharti : सहायक शिक्षक भर्ती में EWS आरक्षण नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

69000 SHIKSHAK BHARTI LATEST NEWS: आप सभी को बता दे की इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 69000 सहायक शिक्षा अध्यापक भर्ती के लिए EWS (आर्थिक पिछड़ी वर्ग) आरक्षण लागू करने की मांग की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने जा कहा है की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू होने से पहले ही कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑफिस मेमोरेंडम जारी होने के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण लागू करने के लिए वैधानिक रूप से वाद्य नहीं है। हालांकि शिवम पांडे वह दर्जनों अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमोट सौरभ श्याम समसेरी ने जारी किया है।

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हालांकि 69000 सहायक शिक्षक अध्यापक में सम्मिलित सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की लिए मांग की थी। और कहा गया कि सांसद ने संविधान में 103 में संशोधन द्वारा 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रबंध किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी लागू कर दिया गया था। हालांकि 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। मगर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में आयोजित कराई गई थी। ऑफिस मेमोरेंडम लागू होने के बाद और इस परीक्षा का परिणाम 12 में 2020 को जारी कर दिया गया था। याची परीक्षा में सफल रहे उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग व प्रमाण पत्र प्राप्त कर 10% पदों पर आरक्षण जारी करने के लिए प्रस्तुत किया मगर सरकार ने इसे नहीं माना जिसकी वजह से याची अभी तक नियुक्त नहीं हो सके।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में याचियो के अधिवक्ता का या कहना है। की भर्ती परीक्षा में वस आरक्षण लागू होना अनिवार्य है। क्योंकि परीक्षा और चयन प्रक्रिया संशोधन लागू होने के बाद भर्ती हुई है ईडब्ल्यूएस प्रावधान 18 फरवरी 2019 को जारी किया गया था। परंतु अब हाई कोर्ट की तरफ से 69000 शिक्षक भर्ती के ईडब्ल्यूएस मामले को खारिज कर दिया गया है।

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