UP 69000 शिक्षक भर्ती से b.ed हुआ बाहर अभी-अभी कोर्ट ने दिया आदेश B.T.C VS B.ED
UP 69000 शिक्षक भर्ती से b.ed हुआ बाहर |
आपको बता दे की बेड और बीटीसी के मामले में विवाद छिड़ा हुआ है। आप सभी को बता दे की 11 अगस्त को B.ED प्राथमिकता के लिए कोर्ट से बाहर कर दिया गया है। परंतु अभी भी कोई भी अभ्यर्थी इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है और सभी राज्यों में विवाद छिड़ा हुआ है। चाहे वह बिहार राज्य हो या फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो हर जगह इस मुद्दे पर विवाद छिड़ा हुआ है कोई भी इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी बिहार हाई कोर्ट ने b.ed के अभ्यर्थियों को 22000 शिक्षक भर्ती के पदों से निष्कासित कर दिया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की तरफ से भी इस मामले के लिए काफी बड़े अपडेट जारी की गई है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए b.ed के अभ्यर्थियों के लिए NCTE ने 4 सितंबर 2023 को पत्र जारी किया है जिसमें जल्द ही बीएड और बीटीसी के लिए निर्णय लेने का आदेश दिया है। जहां पर NCTE ने कहा है कि सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले में निर्णय की कार्यवाही के लिए आदेश दिया है। जहां पर न्यायमूर्ति ए आर मसूद तथा न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की खंडपीठ की ओर से श्याम बाबू के साथ साथ 312 के साथ और भी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। और सभी अभ्यर्थी जो 69000 शिक्षक भर्ती के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं वह असमंजस में है कि वह इस भर्ती के अंदर रहेंगे या फिर भर्ती के बाहर रहेंगे।
BTC vs B.ED Latest news update of 69000 शिक्षक भर्ती
आपको बता दे कि जो भी बिएड का अभ्यर्थी है वह यही सोच रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्णय में 69000 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में b.ed के अभ्यर्थियों को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 28 जून 2018 को आज सूचना जारी की गई थी जो एनसीटीई की तरफ से जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में b.ed कि अभ्यर्थी भी शामिल किए जाएंगे। अब इस गजट को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसमें जो अभ्यर्थी 2018 के बाद b.ed अभ्यर्थी शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे उन्हें बाहर किया जा रहा है इसी के तहत उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से भी नया अपडेट जारी किया गया है। जिसमें हाई कोर्ट ने बताया है कि 69000 शिक्षक भर्ती में b.ed अभ्यर्थी बाहर किए जाएंगे। उसके साथ ही कहा गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें।
11 अगस्त 2023 को जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सभी अभ्यर्थियों को बता दे की 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के तहत निर्णय लिया था जिसमें बताया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए योग्य नहीं है। जिसमें बताया है कि b.ed के अभ्यर्थियों को ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों को पढ़ाया जा सके इस सिचुएशन में बेड के अभ्यर्थी बच्चों को पढ़ने के लिए योग्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षा भारती में बीटीसी एवं b.ed के अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए योग्य है इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को निर्णय जारी किया था इसके बाद से ही कई राज्यों के मामले हाईकोर्ट में पड़े हुए हैं। अभी हाल ही में आई नई जानकारी में बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती से बर्खास्त कर दिया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी 69000 शिक्षक भर्ती में b.ed के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है